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DM ने जारी की गाइडलाइन, सार्वजनिक पार्क, गंगा घाट सहित इन स्थानों पर शाम 04 बजे के बाद आवागमन पर रोक।

कोरोना से संक्रमित व्यक्तियों की संख्या प्रतिदिन 300 से अधिक हो रही साथ ही जनपद में कोरोना से संक्रमित कुल व्यक्तियों की संख्या 1000 से ऊपर हो गयी है। डीएम ने बताया कि शासनादेश में दिये गये प्रतिबंधों के अलावा भी अलग से कुछ प्रतिबंध लगाया जाना आवश्यक है, ताकि कोरोना के संक्रमण को नियंत्रित किया जा सके। निम्नलिखित निर्देश पारित किये जाते हैं%3A-

 
1. जनपद में कक्षा-10 तक के बच्चोंं एवं 60 वर्ष से अधिक आयु के जो लोग कोमोर्बिडीटी हैं, या टवी, हृदय से सम्बन्धित रोग, या अन्य किसी गम्भीर बीमारी से ग्रसित हैं, या जो पूर्व में कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, ऐसे लोगों का घर से बाहर किसी आकस्मिक परिस्थिति के बिना निकलना प्रतिबंधित किया जाता है।
 
 
2. रात्रि कालीन कर्फ्यू 10.00 बजे से प्रात%3A 06.00 बजे तक लागू रहेगा। बिना किसी आकस्मिक कारण के घर से बाहर निकलने पर महामारी अधिनियम व राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियिम-2005 के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।
 
 
3. कक्षा-10 तक के सभी सरकारी एवं गैर सरकारी विद्यालयों एवं यूपी बोर्ड/ सीबीएसई बोर्ड/आईसीएसई बोर्ड के अन्तर्गत संचालित समस्त विद्यालयों को विद्यार्थियों हेतु 16.01.2022 तक बन्द किया जाता है।
 
4. जनपद के समस्त धार्मिक स्थलों के व्यवस्थापकों/प्रबंधकों को निर्देशित किया जाता है कि अपने धार्मिक स्थल में पीक आवर्स में श्रद्धालुओं की संख्या नियंत्रित करने के लिए सुविधाजनक समयसारिणी जारी करें, ताकि एक ही समय में ज्यादा श्रद्धालु धार्मिक स्थल परिसर में न आ सकें।
 
5. जनपद के समस्त सार्वजनिक पार्क, समस्त गंगा व वरूणा नदी के घाट, मैदान, स्टेडियम धरना स्थल आदि में सायंकाल 04.00 बजे के बाद जन-सामान्य का आवागमन प्रतिबंधित किया जाता है। पर्यटन की दृष्टि से उक्त अवधि के उपरान्त केवल नाव में यात्रा करने वाले पर्यटकों को नाव में आने-जाने की अनुमति दी जाती है, परन्तु इनका घाट पर रूकना या बैठना प्रतिबंधित होगा।
 
6. गंगा नदी के उस पार रेत के क्षेत्र में सभी प्रकार के पर्यटकों तथा जन-सामान्य का एकत्रित होना प्रतिबंधित किया जाता है तथा इस सार्वजनिक स्थल पर सभी प्रकार के मनोरंजन के साधनों को भी बन्द करने के आदेश दिये जाते हैं।
 
7. रेलवे स्टेशन एवं बस स्टेैण्ड हेतु स्टेशन निदेशक/स्टेशन प्रभारी एवं क्षेत्रीय प्रबन्धक, रोडवेज विशेष रूप से लोगों की लाईन लगाकर आगमन व प्रस्थान सुनिश्चित करायेंगे तथा लोगों के बैठने के स्थान पर एक कुर्सी छोड़कर एक कुर्सी लगाया जाना सुनिश्चित कराएंगे।
 
8. जनपद में केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार के अधीनस्थ सभी कार्यालयों व बैंक, बीमा कार्यालय आदि में केवल उन्हीं व्यक्तियों का जाना अनुमन्य होगा, जिन्हें अत्यन्त आवश्यक कार्य होगा।
 
9. विधान सभा सामान्य निर्वाचन-2022 की आदर्श आचार संहिता लागू होने के उपरान्त तहसील दिवस/ थाना दिवस की व्यवस्था स्थगित हो गयी है। इसलिए जनपद के सभी तहसील एवं थानों पर जनता की शिकायतों के निस्तारण के लिए शिकायत पेटिका रखी जायेगी तथा इस शिकायत पेटिका को प्रतिदिन शाम को खोलकर जनता द्वारा भेजे गये शिकायती प्रार्थना पत्रों को निकाला जायेगा और नियमानुसार समुचित एवं विधिक कार्यवाही कराते हुए इन शिकायतों का ससमय समाधान सुनिश्चित कराया जायेगा।
 
10. निर्वाचन कार्यालय द्वारा दिनांक%3A 15.01.2022 तक सभी प्रकार की रैली, पदयात्रा एवं 05 व्यक्तियों से अधिक एक साथ जन-सामान्य से सम्पर्क करने पर रोक लगाई गई है, इसका कड़ाई से अनुपालन सभी पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों (पुलिस उपायुक्त, सहायक पुलिस आयुक्त, उप जिला मजिस्ट्रेट, अपर नगर मजिस्ट्रेट आदि ) द्वारा सुनिश्चित कराया जायेगा।
 
11. सिनेमा हॉल, रेस्टोरेन्ट/होटल के रेस्टोरेन्ट/फूड ज्वाइंट्स में किसी भी दशा में 50 प्रतिशत क्षमता से ज्यादा लोग नहीं रहेंगे। इनमें भी कोविड हेल्प डेस्क स्थापित कर स्क्रीनिंग की व्यवस्था एवं मास्क का प्रयोग सुनिश्चित कराया जाये। इन सभी स्थानों की आकस्मिक चेकिंग कराई जायेगी। इसका अनुपालन थाना स्तर से सुनिश्चित कराया जायेगा। दुकानों, रेस्टोरेन्ट/होटल के रेस्टोरेन्ट एवं इटिंग ज्वायेंट्स के द्वार पर पल्स आॅक्सीमीटर, इन्फ्रारेड थमार्मीटर तथा सेनेटाइजर के साथ कोविड हेल्प डेस्क स्थापित किया जाये तथा मास्क नही ंतो सामान नहीं का अनुपालन व्यापार मण्डल से समन्वय स्थापित कर कराया जाये।
 
12. जनपद के सभी स्पा, जिम, वाटर पार्क, पर्यटन स्थल, आर्किलोजिकल स्थल, म्यूजियम, स्वीमिंग पुल को बन्द किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।
 
13. ऑटो रिक्सा/ई-रिक्शा में 04 सवारियों से ज्यादा सवारी नहीं बिठाया जायेगा। इसका सख्ती से अनुपालन थाना स्तर से एवं यातायात पुलिस के द्वारा कराया जायेगा।
 
14. जनपद के सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान तथा मार्केट कमेटी यह सुनिश्चित कराएंगे कि उनके सभी दुकानदार, दुकान के कर्मचारी तथा ग्राहक मास्क पहन के रहें। बिना मास्क पहने ग्राहकों को किसी भी दशा में कोई सामग्री क्रय-विक्रय नहीं की जायेगी।
 
15. आदेश जारी होने के 01 सप्ताह तक जन सामान्य को मास्क का प्रयोग करना कड़ाई से लागू किया जायेगा तथा 01 सप्ताह के उपरान्त यदि लोगों द्वारा मास्क नहीं पहना जाता है, तो उसके बाद जुमार्ना अधिरोपित करने की कार्यवाही एवं महामारी अधिनियम 1897 व राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियिम-2005 के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही की जायेगी।
 
16. 01 सप्ताह की मास्क प्रयोग की समीक्षा के उपरान्त यदि पाया गया कि जनपद के जिस भी मार्केट, मॉल या अन्य प्रकार के व्यापारिक प्रतिष्ठान में बिना मास्क पहने ग्राहकों, दुकानदारों एवं कर्मचारियों का आना-जाना है तो ऐसे व्यापारिक प्रतिष्ठान को कुछ दिन के लिए बन्द करने पर भी विचार किया जायेगा। साथ ही जिन वाहनों आॅटो रिक्सा/ई-रिक्सा आदि में चालक एवं सवारियों द्वारा मास्क नहीं लगाया जायेगा, उन पर भी प्रतिबन्ध लगाने पर विचार किया जायेगा।
 
17. जनपद में सभी प्रकार के रेगुलर, कांट्रेक्चुअल, एड-हॉक कर्मचारियों एवं सरकारी कर्मचारियों का मास्क पहनना अनिवार्य है। किसी भी कर्मचारी को मास्क नहीं पहनने की दशा में उनके विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी साथ ही एक से अधिक बार गलती करने की दशा में उनका उस दिन का वेतन रोके जाने की कार्यवाही भी की जायेगी।
 
18. सोशल डिस्टेंसिंग का प्रभावी पालन कराने हेतु राशन की दुकान व अन्य सभी प्रकार की दुकानों में दो गज की दूरी रखते हुए स्थानों पर गोले बनाकर चिन्हांकन किया जाये, ताकि दुकानों पर उपस्थित व्यक्तियों में उचित दूरी बनी रहे।

Posted On:Sunday, January 9, 2022


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